भोपाल । भोपाल जिले की वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में 30 नवंबर तक नाम जुड़वाए-हटवाए या संशोधन कराए जा सकेंगे। इसके लिए दावे-आपत्ति मांगे गए हैं। वहीं, 18 वर्ष उम्र पूरी कर चुके युवाओं के नाम जोडऩे के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर दस्तक देंगे। ताकि वे आगामी चुनावों में वोटिंग कर सके। भोपाल में 14, 18, 20 और 21 नवंबर को विशेष कैम्प भी लगेंगे।
जिला प्रशासन ने निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है। इस पर दावे-आपत्ति 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। प्रत्येक बीएलओ सेंटर पर 18 और 14 नवंबर को कैम्प लगाए जाएंगे। इसमें छूटे मतदाताओं के लिए 20 और 21 नवंबर को फिर से विशेष कैम्प लगेंगे। जहां वोटर लिस्ट में त्रुटि सुधार संबंधी फार्म भी जमा किए जा सकेंगे। उप निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया, नामावली पर आए दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ 1 से 30 नवंबर तक सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे के बीच मतदाताओं से दावे-आपत्ति के अंतर्गत अलग-अलग फार्म प्राप्त करेंगे।
ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी जुड़वाए जा सकते हैं नाम
मतदाता सूची में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा भी दी है। यह सुविधा उन युवाओं के लिए है, जिनकी 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2022 तक हो रही है।