
भोपाल : पार्थ सारथि मंडल, वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा कार्यालय के निर्देशानुसार ब्यूरों के अधिकारिओं के द्वारा मेसर्स ए.आर.टॉयस,नियर मस्जिद शकूर खान, भोपाल, मध्य प्रदेश, पर तलाशी एवं जप्ती कार्यवाही की गई| उक्त कार्यवाही में पाया गया कि मेसर्स ए. आर. टॉयस, द्वारा आईएसआई मार्क के बिना खिलौने बैचे जा रहे थे| ब्यूरों के अधिकारिओं द्वारा उक्त खिलौने जप्त किये गए| प्रकरण में अब वैधानिक कार्यवाही की जाएगी|
पार्थ सारथि मंडल ने कहा कि आईएसआई मार्क के बिना खिलौने बेचना क्वालिटी कंट्रोल आर्डर का उल्लंघन है तथा बीआईएस एक्ट 2016के तहत ऐसे प्रकरण में अर्थदंड एवं सजा का प्रावधान है | उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करते समय उत्पाद पर सही आईएसआई मार्क देखें एवं क्रय संबंधी बिल अवश्य प्राप्त करें| आईएसआई मार्क्ड वस्तु कि गुणता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरों के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूरों कि वेबसाईड www.bis.gov.in पर अथवा बीआईएस केयर एप पर की जा सकती है|