नई दिल्ली । कमर्चारी भविष्य निधि खाता धारकों के लो अपने यूएएन को आधार से लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है। ईपीएफओ निवेशकों को आधार लिंक करवाना जरूरी हो गया है।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है और पीएफ खाता बंद हो सकता है। आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर पीएफ खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत पीएफ खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपका आधार आपके यूएएन से लिंक नहीं होगा तो आपका नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती, आप अपने ईपीएफ कोष से ऋण लेने या निकासी करने में सक्षम नहीं होंगे।