भोपाल । प्रदेश की एक महिला आरक्षक अब अपने लिंग में परिवर्तन करवा पाएगी। इसकी अनुमति महिला आरक्षक को मध्य प्रदेश गृह विभाग से मिल गई है। विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक ने प्रदान की।
महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) द्वारा पुरुषों की भांति समस्त पुलिस कार्य जिले में किया जाता रहा है तथा उनके द्वारा विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से जेंडर परिवर्तन की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने उपरांत आवेदन पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया।
पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह विभाग से अनुमति हेतु मार्गदर्शन चाहा गया। किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के उपरांत गृह विभाग द्वारा अमिता (परिवर्तित नाम) को जेंडर बदलने की अनुमति के आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किए गए। यहां बताना जरुरी होगा कि महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटटी डिसआर्डर की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों द्वारा की गई।