भोपाल । राजधानी में नए साल का जश्न रात 11 बजे बाद मनाया तो हवालात में रात बिताना पड सकता है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि यदि 11 बजे के बाद अगर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में या सड़कों पर हुड़दंग मचा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर हवालात पहुंचा दिया जाएगा। होगी। इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली है।
जानकारी के अनुसार नववर्ष के स्वागत को लेकर शहर के होटल, ढाबा, लॉज और धर्मशाला, रेस्टोरेंट संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की। इसमें पुलिस ने निर्देश दिए गए हैं। नए साल की पार्टियों में डीजे पूरी तरह से बंद रहेगा। साढ़े दस बजे तक जश्न मनेगा और उसमें कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। रात में 11 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं होगी। ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि पुलिस द्वारा बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज, धर्मशाला और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग की गई। थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों द्वारा थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ व संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण किया गया है।
साथ ही अलग-अलग स्थानों में पुलिस चेकिंग की। शहर के बाहरी नाकों पर संदिग्ध वाहनों व लोगों की सघनता से चेकिंग की जा रही है।थानास्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। पुलिस ने कहा कि नए साल के जश्न में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने थानास्तर पर पैदल गश्त करना शुरू कर दी है।