भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना में तीन वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रूपये की नीतिगत/सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने इस योजना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में प्रथम बार उपयोग में आने वाले भोपाल में अंर्तराष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिये 3 वर्षों में पूँजीगत व्यय राशि 137 करोड़ 60 लाख रूपये,
मशीन एवं उपकरण क्रय के लिये पूँजीगत व्यय राशि 38 करोड़ 99 लाख रूपये, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की स्थापना एवं रख-रखाव के लिये वर्ष 2023-24 से आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष राशि 15 करोड़ 56 लाख रूपये तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के सफल आयोजन के लिये राजस्व अनावर्ती व्यय 23 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी।
टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भोपाल को स्पोर्टस हब बनाये जाने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है।
स्वीकृत स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का प्रथमतः उपयोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु किया जाएगा। इसका उपयोग खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की समय-समय पर होने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकेगा।
कन्या शिक्षा परिसरों के लिये 1877 करोड़ से अधिक पुनरीक्षित राशि स्वीकृत
प्रदेश में अनूसूचित जनजाति की कन्याओं का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने एवं गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। मंत्रि-परिषद ने 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्य की मूल प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 1785 करोड़ 51 लाख रूपये के स्थान पर पुनरीक्षित राशि 1877 करोड़ 30 लाख रूपये की मंजूरी दी।
एफ.आर.वी. वाहनों की परियोजना के लिये 1084 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत
मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण (2021-2027) के लिये 1,200 एफ.आर.वी. वाहनों की परियोजना के लिये अनुमानित राशि 1084 करोड़ 52 लाख रुपये की विस्तृत कार्य-योजना को मंजूरी दी। एफ. आर. वी. की संख्या वर्ष 2021-2027 की अवधि में 2 हजार एफ. आर. वी. तक क्रमबद्ध बढ़ाए जाने का प्रावधान निविदा में शामिल करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।
राजमार्ग निधि नियम में आवश्यक संशोधन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 को संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। संशोधन अनुसारनिधि में धन का निक्षेप धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त धन या प्राप्तियाँ और जो निधि का भाग रूप है, निधि में जमा की जाएंगी जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी। निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा। उपभोक्ता शुल्क संग्रहण तथा अनुमति एवं अनुज्ञप्ति शुल्क से प्राप्तियाँ निधि में जमा की जाएंगी, जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी। निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा।
अध्यादेश का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 को अनुमोदित किया।