848 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाई थी नियुक्ति
वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई थी। 29 सितंबर 2022 को नियुक्ति प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इस कारण 848 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी।
2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर हुई थी भर्ती
इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही किया गया था। तब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी। इस कारण नई भर्ती पर रोक लगा दी गई। अब उच्च न्यायालय ने 848 अभ्यर्थियों को 45 दिन में नियुक्ति देने का आदेश दिया है।