डायवर्सन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का करें उपयोग, शुल्क का भुगतान भी होगा ऑनलाइन

Updated on 06-10-2021 11:27 PM

मध्यप्रदेश भू-राजस्य संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम 2018) अंतर्गत डायवर्सन (व्यपवर्तन) के संबंध में प्राप्त निर्देशानुसार सूचित किया गया है की डायवर्सन (व्यपवर्तन) हेतु ऑफलाइन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है। जिसके अंतर्गत डायवर्सन (व्यपवर्तन) की सूचना हेतु आवेदन शासन की भू-अभिलेख की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के साधनों का उपयोग कर जमा किया जा सकता है।


    पोर्टल पर उपलब्ध ’’डायवर्सन ऑनलाइन प्रक्रिया’’ मैन्युअल में दर्शित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उक्त प्रक्रिया हेतु किसी भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को ऑफलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। नियमानुसार डायवर्सन से आशय भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण से है। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक भूमि भूखंड का भू-राजस्व उसके उपयोग के अनुसार निर्धारित है। जब किसी भूमि या खण्ड के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो इसका आशय व्यपवर्तन या डायवर्सन होता है।

 जैसे कृषि से आवासीय, आवासीय से व्यावसायिक तथा कृषि से व्यावसायिक आदि। पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात, डैशबोर्ड पर दर सूची, रेट स्पेज उपलब्ध है। उपयोगकर्तादर सूचीपर क्लिक कर दरों को देख सकते है एवं पोर्टल पर डायवर्सन हेतु आवश्यक जानकारी की प्रविष्ट करने पर सिस्टम अनुसार गणना कर देय राशि की जानकारी मिल जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु सर्वप्रथम भू-अभिलेख की वेबसाइट पर ‘‘रजिस्टर एज पब्लिक यूजर’’ के विकल्प के माध्यम से पंजीयन करना होगा जिसके पश्चात आपको यूजर आइ.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा जिसका उपयोग कर लॉगिन करने के पश्चात व्यपवर्तन सूचना विकल्प का चयन कर आवेदन दर्ज किया जा सकता है।


    उपरोक्तानुसार पूर्व में किए गए डायवर्सन (व्यपवर्तन) हेतु पटवारी लॉगिन के माध्यम से उन्हे अभिलेख में दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः पूर्व में किए गए पुराने डायवर्सन (व्यपवर्तन) हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में किए गए डायवर्सन के शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु तहसील कार्यालय में जाकर रसीद कटवाने की आवश्यकता नहीं है। व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण के लिये टोल-फ्री नंबर 1800-233-6763 पर संपर्क किया सकता है तथा भू-अभिलेख पोर्टल पर ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।


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