नर्सिंग कॉलेज खोलने देनी होगी 25 लाख बैंक गारंटी:चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नियम बदले

Updated on 10-08-2022 05:55 PM

मप्र में प्रायवेट नर्सिंग कॉलेजों के फर्जी वाडे लगातार सामने आते रहे हैं। खासकर ग्वालियर- चंबल इलाके में ढाई सौ से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों में बडे़ पैमाने पर गड़बडियां मिलीं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद प्रायवेट नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई करने के साथ ही अब नियमों में बदलाव किया गया है।

अब पांच साल में बनानी होगी खुद की बिल्डिंग

मप्र के चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव केके दुबे ने बताया अब प्रायवेट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास खुद की अकेडमिक बिल्डिंग होनी चाहिए। खुद का अकादमिक भवन न होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय नर्सिंग कॉलेज खोलने वाली संस्था को 25 लाख रूपए की बैंक गारंटी के साथ एफिडेविट देना होगा। और उस संस्था को पांच साल के भीतर अपनी खुद की बिल्डिंग बनानी होगी। पांच साल में बिल्डिंग न बनाने पर नर्सिंग कॉलेज की संचालक संस्था द्वारा जमा की गई 25 लाख की बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी।

बिल्डिंग के लिए लीज डीड 30 साल के लिए होगी मान्य

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए गए नियमों में बदलाव के बाद अब नर्सिंग कॉलेज की अकेडमिक बिल्डिंग लीज पर लेने के लिए समिति के पांच सदस्यों और नर्सिंग कॉलेज के बीच 30 साल की लीज डीड रजिस्टर्ड होने पर ही मान्य की जाएगी।

पैरेन्ट हॉस्पिटल में ज्यादा बेड होने पर दूसरे कॉलेज को मिलेगी संबद्वता

नर्सिंग कॉलेज में संचालित सभी कोर्सेज के लिए पैरेंट हॉस्पिटल में बिस्तर ज्यादा उपलब्ध होने पर दूसरे नर्सिंग कॉलेज को भी बाकी बिस्तरों के आधार पर संबद्धता दी जा सकेगी।

एक जिले में एक संस्था नहीं चला सकेगी दूसरा नर्सिंग कॉलेज

नियमों में बदलाव करते हुए नियमों को ताक पर रखकर खुल रहे नर्सिंग कॉलेजों पर रोक लगाने के लिए सख्ती की गई है। अब एक जिले में किसी भी समिति, ट्रस्ट या कंपनी एक नर्सिंग कॉलेज संचालित कर रही है तो वह उसी जिले में नया नर्सिंग कॉलेज संचालित नहीं कर पाएगी। जिले में पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के नाम से या उससे मिलते जुलते नाम या शॉर्ट नाम से नए नर्सिंग कॉलेज के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।

कोरोना के संकट में सामने आई हकीकत

कोरोना संकट के दौरान जब संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी तो मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। अधिवक्ता उमेश बोहरे ने बताया कि नर्सिंग कॉलेजों की संख्या के हिसाब से करीब एक लाख बिस्तर प्रदेश में होने चाहिए अखबारों में जब यह समाचार आया तो हमने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने दस सदस्यीय जांच समिति बनाकर नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के निर्देश दिए। लेकिन नर्सिंग कॉलेजों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए यह तर्क दिया कि नर्सिंग काउंसिल की समिति जांच करती है उसी के जरिए जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब जांच हुई तो फर्जी नर्सिंग काॅलेजों की हकीकत सामने आ गई। जांच समिति ने 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म करने की रिपोर्ट दी।

हाईकोर्ट के आदेश पर कैंसिल हुई 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता

मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाडे को लेकर याचिका दायर की गई थी। दो-चार कमरों में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को नियम विरूद्ध तरीके से मान्यता देने के मामले पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब तक करीब 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की जा चुकी है। हाईकोर्ट के वकील उमेश बोहरे ने बताया कि कागजों में चलने वाले नर्सिंग कॉलेजों में दी जा रहीं डिग्रियों से आम मरीजों का जीवन खतरे में डालने वालों पर कार्रवाई की अनुरोध न्यायालय से किया था। अभी 70 कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है करीब 200 नर्सिंग कॉलेज और ऐसे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं।

नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाडे की हकीकत

ग्वालियर के बरौआ गांव में एक बिल्डिंग के बाहर नर्सिंग कॉलेज का बोर्ड लगाकर फर्जी डिग्रियां देने का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग में परीक्षा के समय कुछ स्टूडेंट्स आते है। नर्सिंग कॉलेज में सिर्फ एक कम्प्यूटर लैब है। यहीं से यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को नर्सिंग की डिग्रियां दी जातीं हैं।


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