
भोपाल । सहायक मीडिया प्रभारी श्री दीपक बंसोड, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 20/22 में थाना कमला नगर जिला
भोपाल के अपराध क्रमांक 834/21 में आरोपी विजय जाटव को धारा 323 भादवि में 1 वर्ष व 1000रू अर्थदण्ड, 506 भादवि में 2 वर्ष एवं 5एम(एन)/6 सहपठित 18 पॉक्सो एक्ट की सहपठित धारा 376(2)एफ सहपठित धारा 511 में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास व 1-1 हजार रू अर्थदण्ड, न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया हैा
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक एवं श्रीमती मनीषा पटेल सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मॉं ने बताया कि मेरी शादी अफीज खान से वर्ष 2009 में हुई थी। जो 5 वर्ष की है। मैं अफीज खान को छोडकर अलग रह रही हूँ और इसी बीच में विजय जाटव से मेरे रिलेशन बन गये। दिनांक 25.06.2021 को दोपहर 1 बजे मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। जब वहॉं से आई तो देखा तो विजय यादव मेरी 9 वर्षीय पुत्री का पैजामा उतार रहा था
इतने में मैं पहुंच गई तो चिच्लाई तो जबरदस्ती मेरी पुत्री को हाथ पकडकर दूसरे कमरे में ले जाने लगा मेरे विरोध किया तो मेरे साथ बेल्ट से मारपीट की जिससे मुझे पीठ पर और हाथ पर चोटे आई है आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा मैं डर के कारण थाने नहीं आ पाई थी।
आज बच्ची के साथ आई हॅू । अभियोक्त्री एवं अभियोक्त्री की मॉं और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने प्रकरण को प्रमाणित कर धारा 354 भादवि 9/10 में पॉंच वर्ष का सश्रक कारावास से सजा सुनाई गई।