शिवपुरी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी कलुआ जाटव को दोषी पाते हुए 14 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 10 फरवरी 2018 को सुबह फरियादी के पिता ने सुनारी चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 6 फरवरी 2018 को जरगवां सानी गए थे। पत्नी मजदूरी करने गई थी, शाम को लौटकर घर आई तो बेटी घर पर नहीं मिली।
लड़की के माता-पिता को गांव वालों ने बताया कि लड़की ग्राम सहीडा खुर्द के कलुआ जाटव के साथ देखी थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने आरोपी को दोषी मानते हुए कलुआ जाटव को सजा सुनाई है।