शिवपुरी न्यायाधीश अतुल - सक्सैना विशेष न्यायालय करैरा ने डकैती के तीन आरोपियों को 10-10 साल की कैद व अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है।
अभियोजन के अनुसार नरवर तहसील के मगरौनी कस्बे में नगर सेठ कपूरचंद जैन के घर 2 अप्रैल 2011 को आधी रात डकैती की घटना में बदमाश 3 किलो सोना, 1.50 क्विंटल चांदी व 2.75 लाख रुपए कैश चुराकर ले गए थे। डकैतों ने कपूरचंद व उनकी पत्नी निर्मला सहित संजय की मारपीट कर दी थी। नरवर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
विशेष न्यायालय ने 40 गवाहों के कथन दर्ज करने के बाद सभी आरोपी बृखभान उर्फ घोड़ा पुत्र रामचरण गुर्जर, उदयवीर पुत्र दाताराम गुर्जर, बलवीर उर्फ बल्लो पुत्र बदन सिंह गुर्जर, मनोज पुत्र बदन सिंह गुर्जर, जगदीश उर्फ करूआ गुर्जर, शिवचरण पुत्र शोभरण गुर्जर निवासीगण ग्राम लक्ष्मणगढ़ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर एवं रमेश पुत्र जगदीश निवासी थाना विश्वविद्यालय जिला ग्वालियर, रमेश पुत्र मदन सिंह गुर्जर निवासी थाना पनिहार जिला ग्वालियर को डकैती के आरोप में दोषसिद्ध पाया है।
वहीं मामले में पृथक से जगदीश उर्फ करूआ, रमेश पुत्र मदन को कट्टा रखने के आरोप में तथा विष्णु सोनी विट्ठलदास सोनी निवासी थाना मुरार को चोरी का सामान रखे जाने पर भी दोषी पाया। अदालत में उपस्थित आरोपी रमेश पुत्र मदन, रमेश पुत्र जगदीश, शिवचरण को 10-10 साल के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं अनुपस्थित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए हैं।