
नई दिल्ली : भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने रबी, 2026 सीजन के लिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़) और खरगोन जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू करने के लिए अधिकृत किया है। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए फसलों के अनुसार अंतिम तिथियाँ भी दी गई हैं: किसान का हिस्सा (₹/हेक्टेयर) अलीराजपुर जिला - उड़द 526.00, कपास 2860.00, मूंग 506.00, मूंगफली 728.00, मक्का 604.00, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 596.00, ज्वार 476.00, अरहर/तुअर 680.00, सोयाबीन 758.00, बाजरा 450.00, बड़वानी जिला - उड़द 486.00, कपास 3500.00, मूंग 506.00, मूंगफली 728.00, मक्का 680.00, ज्वार 396.00, अरहर/तुअर 736.00, सोयाबीन 758.00, बाजरा 450.00, बुरहानपुर जिला - कपास 3000.00, मक्का 740.00, अरहर/तुअर 778.00, सोयाबीन 926.00, धार जिला - कपास 3375, मूंग 506.00, मक्का 656.00, ज्वार 440.00, अरहर/तुअर 652.00, सोयाबीन 862.00, बाजरा 450.00, खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिला- कपास 3000, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 630.00, मक्का 740.00, अरहर/तुअर 778.00, सोयाबीन 926.00, झाबुआ जिला- कपास 2860, धान - आरएफ (यूएनआईआर) 596.00, मक्का 604.00, सोयाबीन 758.00, मूंगफली 728.00, ज्वार 476.00, खरगोन जिला- कपास 3500, मक्का 680.00, अरहर/तुअर 736.00, सोयाबीन 758.00, किसान के खाते से प्रीमियम कटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, पीएमएफबीवाई योजना में किसानों को सूखा, बाढ़, अकाल, लैंडस्लाइड, चक्रवात, तूफान, तूफानी बारिश, सैलाब, कीटों, बीमारियों और अन्य बाहरी खतरों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बीमा की सुरक्षा मिलती है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की योजना बनाकर उसका संचालन करेगी। यदि सीसीई में पैदावार के आँकड़े कम पाए गए, तो माना जाएगा कि किसान को फसल का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के लिए उसे क्लेम दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत फसल चक्र के हर चरण के लिए बीमा कवर मिलेगा, जिसमें बुआई से पहले, कटाई और कटाई के बाद के जोखिम भी शामिल हैं। पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से अनुमोदित हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़)और खरगोन जिलों के किसान अपने जिले के बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या अधिकृत एचडीएफसी इर्गो एजेंट से ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं अन्य विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह योजना किसान ऐप पर लॉगऑन करके या वेबसाइट https://pmfby.gov.in/